*09 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते से होगा मुकदमों का निपटारा* ​

लखीमपुर खीरी , 46

लखीमपुर-खीरी, 07 मई। न्याय की आस में वर्षों से अदालतों के चक्कर काट रहे वादकारियों के लिए राहत भरी खबर है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीमपुर-खीरी के तत्वावधान में आगामी 09 मई (शनिवार) को दीवानी न्यायालय परिसर में 'राष्ट्रीय लोक अदालत' का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण करना है।

​​प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश शिव कुमार सिंह के निर्देशन में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार सुबह 10 बजे से मामलों की सुनवाई शुरू हो जाएगी। न्यायिक अधिकारियों का कहना है कि लोक अदालत में न केवल समय और पैसे की बचत होती है, बल्कि आपसी सौहार्द भी बना रहता है।

पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बरीष त्रिपाठी और ​नोडल अधिकारी (राष्ट्रीय लोक अदालत)/अपर जिला जज अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने आम जनता और वादकारियों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित एवं सरल निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत कम समय और सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रभावी माध्यम है।

*इन मामलों का होगा निस्तारण*
राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी एवं फौजदारी प्रकृति के विभिन्न वादों का आपसी सुलह -समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इसमें वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण वसूली के प्री-लिटिगेशन प्रकरण, टैक्स वसूली, बिजली बिल संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम एवं वन अधिनियम से जुड़े प्रकरण, एन.आई. एक्ट की धारा-138 के मामले, राजस्व वाद, उत्तराधिकार, चकबंदी, भूमि अध्याप्ति तथा लघु फौजदारी मामलों को शामिल किया गया है।

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