* मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न के खिलाफ कार्रवाई तेज, 11 वाहनों का चालान, 9 सीज*

लखीमपुर खीरी , 32

*लखीमपुर खीरी।* इलाहाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के आदेशों के अनुपालन में परिवहन विभाग ने मोडिफाइड साइलेंसर, हूटर, सायरन एवं प्रेशर/मल्टीटोंड हॉर्न के विरुद्ध सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जनहित याचिका संख्या-15385/2021 पर उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर कड़ी आपत्ति जताने के बाद पुलिस एवं परिवहन विभाग को विक्रेताओं, गैराजों और वर्कशॉप पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।  

इसी क्रम में 20 अप्रैल 2026 को जनपद लखीमपुर-खीरी में सुमित्रा मोटर्स एवं अजय मोटर्स का निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्रवर्तन कार्यवाही के साथ जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।  

*कार्रवाई का ब्योरा*  
14 से 21 अप्रैल के बीच मोडिफाइड साइलेंसर/प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करते पाए जाने पर 11 वाहनों का चालान एवं 9 वाहनों को निरुद्ध किया गया है। परिवहन विभाग प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगाकर तथा पैम्फलेट के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर रहा है।  

*कानूनी प्रावधान*  
- मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 182(3) के तहत मोडिफाइड साइलेंसर, हूटर, मल्टीटोंड हॉर्न बेचने या लगाने वाले गैराज/वर्कशॉप के प्रोपराइटर को अधिकतम 1 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपये तक का अर्थदंड।  
- धारा 182ए(4) के तहत लगवाने वाले वाहन स्वामी पर 5000 रुपये जुर्माना।  
- धारा 190(2) के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर 10,000 रुपये अर्थदंड का प्रावधान है।  

*विभाग की अपील*  
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), लखीमपुर-खीरी ने समस्त वाहन स्वामियों, स्पेयर पार्ट्स विक्रेताओं, गैराजों एवं वर्कशॉपों से उच्च न्यायालय के आदेशों व मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने की अपील की है। विभाग ने कहा कि अनाधिकृत रूप से मोडिफाइड साइलेंसर, हूटर, सायरन एवं मल्टीटोंड हॉर्न न तो बेचें, न ही वाहनों में लगाएं और न ही ऐसी वाहन का संचालन करें।

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