PRAN रजिस्ट्रेशन के बिना वेतन निर्गत न किए जाने संबंधी आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

जनपत की खबर , 325

लखनऊ। 

एनपीएस प्रान के लिए वेतन बाधित करने के आदेश पर उच्च न्यायालय का स्टे आर्डर दे दिया है।  योगेन्द्र कुमार सागर एवं अफरीन सिद्दीकी एवं 17 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार संबंधी मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एनपीएस संबंधी शासनादेश पर स्थगन आदेश दे दिया है ! इसी प्रकार टीएससीटी के अवनीश यादव द्वारा उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका (याची योगेंद्र) में बिना NPS/प्रान आवंटन के वेतन न दिए जाने संबंधी आदेश पर स्टे कर दिया गया है। यह आदेश राज्य कर्मी और बेसिक शिक्षा में सभी पर लागू होंगे। प्रथम दृष्टया अब अलग से याचिका की आवश्यकता नहीं पडनी चाहिए । बेसिक शिक्षकों की इस पहल से उत्तर प्रदेश शासन के 16 दिसम्बर के आदेश में धारा 5 पर रोक लग गयी है! उच्च न्यायालय के स्टे का ब्यापक असर पड़ेगा ।*

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