इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर अवध बार एसोसिएशन के चुनाव 25 सितंबर को होंगे

जनपत की खबर , 233

लखनऊ।
लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनाव कराने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने वाले अवध बार एसोसिएशन के चुनाव से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले में अपना फैसला सुनाया,

खुली अदालत में फैसला सुनाया गया है,

न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने पूर्व में हुई पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द करते हुए चुनाव कराने के संबंध में कुछ निर्देश जारी किए हैं और चुनाव कराने के लिए 25 सितंबर 2021 की तारीख तय की है,

अब सभी प्रक्रिया निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार नए सिरे से आयोजित की जाएगी,

*दिशानिर्देश -*

1. चुनाव में केवल लखनऊ उच्च न्यायालय के नियमित व्यवसायी और अवध बार के सदस्य को ही अनुमति दी जाएगी। रेगुलर प्रैक्टिशनर का मतलब है कि एडवोकेट ने एक साल में 20 केस फाइल किए हों।

वे सभी जिन्होंने अभ्यास में 40 वर्ष पूरे कर लिए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च न्यायालय के पैनल में न्याय मित्र, सरकारी अधिवक्ताओं को इस शर्त से छूट दी गई है।

2. इलाहाबाद एचसी लखनऊ में अभ्यास के सामान्य स्थान वाले वैध अभ्यास प्रमाण पत्र होना चाहिए।

3. उच्च न्यायालय के नामावली पर अधिवक्ता पर पंजीकृत
4. अवध बार एसोसिएशन की बकाया राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

5. अवध बार एसोसिएशन का कोई भी सदस्य जिसने 2018 से किसी अन्य बार का चुनाव लड़ा है, वह चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।

6.एक बार एक मत के सिद्धांत पर किसी अन्य बार की कार्यकारिणी समिति को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

7. आरओ को मतदाताओं की साख के सत्यापन के लिए चुनाव स्थल के पास काउंटर खोलना चाहिए।

8. मतदाता सूची एक सप्ताह के भीतर प्रकाशित कर अवध बार की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी।

9.चुनाव का कार्यक्रम बार की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और मतदाताओं को इसके बारे में व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

10. चुनाव 25 सितंबर को होगा और मतगणना 26 को होगी।

11. विभिन्न ट्रिब्यूनल और अधीनस्थ न्यायालयों के अन्य सभी बार एसोसिएशन अपने संबंधित वेबसाइट पर सदस्यों की सूची प्रकाशित करेंगे।

12. विजिटिंग कार्ड, लंच पैकेट, प्रचार के लिए पार्टियों का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा और ऐसे प्रतियोगियों को चुनाव से रोक दिया जाएगा।

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