सुरेंद्र कोली 12 मामलों में निर्दोष पाया गया

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प्रयागराज: निठारी केस में हाईकोर्ट से बहुत बड़ी खबर

सुरेंद्र कोली 12 मामलों में निर्दोष पाया गया

सुरेंद्र कोली को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी

हाईकोर्ट ने 12 मामलों में निर्दोष करार दिया

मोनिंदर सिंह पंढेर भी 2 मामलों में सजा मुक्त

मोनिंदर सिंह पंढेर की भी कोर्ट ने निर्दोष करार दिया

ट्रायल कोर्ट ने 2 मामलो में पंढेर को फांसी की सजा दी थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को दोषमुक्त कर दिया है। कई दिनों तक चली बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को दोषमुक्त कर दिया। निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोठी D 5 के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की अदालत ने यह फैसला सुनाया। 

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