*जिलाधिकारी ने मुख्तार अंसारी की पत्नी के तीन करोड़ 76 लाख की संपत्ति के कुर्क करने के दिये आदेश*

जनपत की खबर , 259

*गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कुर्क करने के लिए चल रहा है अभियान- जिलाधिकारी*


जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी निवासी दर्जी टोला वार्ड नंबर 9, यूसुफपुर, थाना मोहम्मदाबाद जनपद -गाजीपुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन द्वारा अपने नाम से क्रय की गई आराजी संख्या 70 में रकबा 235 एयर जो मौजा शेखपुर परगना व तहसील सदर, जनपद गाजीपुर में स्थित है, उस जमीन को कुर्क करने के आदेश जारी किए। इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग तीन करोड़ 76 लाख रुपए है। अफसा अंसारी के खिलाफ जनपद गाजीपुर के कई थानों के अलावा जनपद मऊ में भी थाना सराय लखंसी एवं  थाना दक्षिण टोला में भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है।कुर्क की जाने वाली जमीन अफशा अंसारी द्वारा अवैध रूप से कमाए गए धन से क्रय की गई थी। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने का कार्य किया जा रहा है। जनपद में ऐसे सभी लोगों का चिन्हीकरण का कार्य  किया जा रहा है,जो अवैध कार्यो में लिप्त है एवं जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार मौजूद है एवं जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की है। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कुर्क की कार्यवाही भी की जाएगी।

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