राजस्थान पुलिस की बड़ी पहल: 1 फरवरी 2026 से एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह ऑनलाइन

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जयपुर। राजस्थान पुलिस अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह पेपरलेस, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशों के अनुपालन में अब प्रदेश में मेडिकल लीगल केस (एमएलसी) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (पीएमआर) तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की जा रही है। आगामी 1 फरवरी, 2026 से राज्य के सभी पुलिस थानों और सरकारी चिकित्सालयों में हस्तलिखित एमएलसी और पीएमआर रिपोर्टों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया ही होगी मान्य
महानिरीक्षक पुलिस, अपराध शाखा, श्री परम ज्योति ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर, 2025 को पारित एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में सभी एमएलसी और पीएमआर केवल MedLEaPR सॉफ्टवेयर एवं सीसीटीएनएस (CCTNS) के माध्यम से ही तैयार की जाएंगी। इसके अनुपालन में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) तथा महानिरीक्षक पुलिस, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी
नए प्रावधानों के तहत 1 फरवरी, 2026 के बाद यदि किसी भी प्रकरण में एमएलसी या पीएमआर हस्तलिखित तैयार की जाती है अथवा निर्धारित सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित थानाधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक तथा जयपुर और जोधपुर के पुलिस उपायुक्त एवं पुलिस आयुक्त व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जाएंगे।
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब एमएलसी और पीएमआर से संबंधित सभी अनुरोध केवल सीसीटीएनएस के माध्यम से ही जनरेट किए जाएंगे। चिकित्सकों द्वारा तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट भी सीसीटीएनएस के जरिए ही डाउनलोड की जाएगी।
इस नई व्यवस्था से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि कानूनी प्रक्रियाओं में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और दस्तावेजों में हेरफेर की संभावनाएं भी समाप्त होंगी। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के महानिरीक्षक श्री अजय पाल लाम्बा ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में इन आदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें।

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