पेंशनरों द्वारा जीवित प्रमाण पत्र जमा किया जाना

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*लखनऊ ।  मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ ने बताया कि आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट, लखनऊ में जिन पेंशनरों द्वारा जीवित प्रमाण पत्र जमा किया जाना है, उन्हें जीवित प्रमाण पत्र जमा करने हेतु बैंक पासबुक (अद्यतन) तथा पहचान पत्र जैसे-आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर आईडी आदि दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज की मूल प्रति एवं उसकी फोटो प्रति साथ लेकर आये ताकि भविष्य में उनके प्राप्त होने वाले लाभों को ससमय प्रदान किया जा सके। पेंशनर /पारिवारिक पेंशनर जीवित प्रमाण पत्र में एक नवीन फोटो भी चस्पा करेगें ।*
           *उन्होंने बताया कि  80 वर्ष या उससे अधिक आयु के समस्त पारिवारिक पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि अतिरिक्त पेंशन के लाभ प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर आईडी /ड्राईविंग लाईसेंस तथा जिन पारिवारिक पेंशनरों के पास कोई भी आयु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र संबंधित पटल सहायक को जीवित प्रमाण पत्र जमा करते समय एक आवेदन के साथ प्राप्त करा दें। ताकि उन्हें पेंशन पर देय अतिरिक्त पेंशन का लाभ समय से प्राप्त हो सके। समस्त पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स के जीवन कालीन अवशेष के लिये नामित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि पेंशनर्स की मृत्यु की दशा में तत्काल कोषागार तथा बैंक को सूचना दें। यदि सूचना दिये बिना पेंशनर के खाते से किसी प्रकार के धन की निकासी की जाती है तो उसकी वसूली राजस्व वसूली की भांति पेंशनर के उत्तराधिकारी की चल-अचल सम्पत्ति से की जायेगी ।*

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