SC/ST लगाना अब आसान नहीं_ सुप्रीम कोर्ट सख्त

जनपत की खबर , 189

 लखनऊ।

*शिकायतकर्ता के एससी एसटी समुदाय से होने का मतलब नहीं कि उच्च जाति के व्यक्ति को अपराधी मान लिया जाए -सुप्रीम कोर्ट*

*जाति के कारण sc-st समुदाय के व्यक्ति की जान बूझकर प्रताड़ना नहीं हो तो एससी एसटी एक्ट लागू नहीं होगा -सुप्रीम कोर्ट*

*अगर चहर दीवारी /कमरे या घर  के अंदर प्रताड़ित किया गया तो ऊंची जात के आरोपी पर SC/St एक्ट नहीं लगाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट*

*जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा SC/ST के तहत कोई अपराध इसलिए स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का है बसे या साबित ना हो जाए आरोपी ने सोच समझकर शिकायतकर्ता का उत्पीड़न उसकी जात के कारण ही किया है, sc-st समुदाय के उत्पीड़न और उच्च जाति के लोगों के अधिकारों के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी क्रांतिकारी मानी जा रही है।*

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