*अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की रोकथाम व नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम*
लखीमपुर खीरी Apr 19, 2026 at 05:40 PM , 20 *मिशन शक्ति- फेज 5.0 (चरण- 2)*
लखीमपुर खीरी, दिनांक 19 अप्रैल 2026, शासन के मंशा के अनुरूप अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की रोकथाम व नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जागरूकता हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी लवकुश कुमार भार्गव के निर्देशन में विकास खंड लखीमपुर की ग्राम पंचायत राजापुर के पंचायत भवन में कार्यक्रम ग्राम प्रधान महिपाल यादव की उपस्थिति में आयोजित किया गया !
ज्ञात हो कि आयोजित कार्यक्रम में मानव तस्करी निषेधक थाना प्रभारी निरीक्षक राम अवतार द्वारा अक्षय तृतीया के अवसर पर संभावित बाल विवाह की घटनाओं को रोकने एवं मानव तस्करी के बारे में उपस्थित जन मानस को जागरूक किया गया, उन्होंने बताया कि कैसे लोग लालच में आकर तस्करी का शिकार हो जाते हैं एवं उसके बाद उनके अंगों की तस्करी, बंधुवा मजदूरी आदि कराई जाती है। इसलिए कभी किसी भी लालच में न पड़े बल्कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तत्काल मानव तस्करी निषेधक थाना या 112 पर दें।
जिला बाल इकाई के संरक्षण अधिकारी श्री अनुज चतुर्वेदी ने महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम (128 वां संविधान संशोधन विधेयक, 2023) भारतीय संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है, जिसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटे आरक्षित की गई है, इस कानून से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि होगी और उन्हें सशक्त करने का अवसर मिलेगा, राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण से मैनेजर अनुप्रिया बाथम ने बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया।
वन स्टॉप सेंटर से सेंटर मैनेजर रश्मि चतुर्वेदी ने विभाग द्वारा संचालित महिला केंद्रित योजनाओं की जानकारी दी एवं वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली के बारे में बताया,
हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ़ वीमेन से डीएमसी आर्य मित्रा बिष्ट ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता, छः श्रेणियों की जानकारी एवं आवेदन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक अंजुम परवीन ने बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से चर्चा की तथा बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, ऐसा करने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास या एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। बाल विवाह रोकथाम हेतु हेल्पलाइन नंबर 1098, 181, 112 आदि की जानकारी दी गई, साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया।
कार्यक्रम में विकास खंड लखीमपुर से ग्राम पंचायत राजापुर के प्रधान श्री महिपाल यादव, जिला बाल संरक्षण इकाई से संरक्षण अधिकारी श्री अनुज चतुर्वेदी, हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ विमेन से जिला मिशन कॉर्डिनेटर आर्य मित्रा बिष्ट,चाइल्ड हेल्पलाइन से परियोजना समन्वयक अंजुम परवीन, काउंसलर सुमन मौर्य व केस वर्कर अनुज तिवारी,वन स्टॉप सेंटर से सेंटर मैनेजर रश्मि चतुर्वेदी, केस वर्कर प्रेमलता व मल्टीपरपज स्टाफ,
राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण से मैनेजर अनुप्रिया बाथम, सोशल वर्कर बबिता वर्मा व आया काफी संख्या में ग्रामीण महिलाऐं उपस्थित रहीं ।































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