अपर जिलाधिकारी ने अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिन सार्वजनिक आकाश घोषित करने के दिए निर्देश।*
जनपत की खबर May 06, 2023 at 07:37 PM , 321
*अपर जिलाधिकारी ने अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिन सार्वजनिक आकाश घोषित करने के दिए निर्देश।*
अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत मऊ ने उपायुक्त उद्योग एवं सहायक श्रम आयुक्त को निर्देश दिये कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल संपन्न कराने जाने हेतु मतदान दिवस पर अपने क्षेत्र में कार्यरत कर्मकारों को मतदान दिवस को होने वाले मतदान में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधानों के अनुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का अवसर प्रदान किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिन दिनांक 11 मई,2023 को समस्त नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश प्रदान किया जाए तथा अगले सप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जाए।






























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