30 जनवरी, 2023 को द्विवार्षिक निर्वाचन-2023 हेतु होगा मतदान -अपर मुख्य निर्वाचन रत्नेश सिंह

जनपत की खबर , 274

मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय ऐसे मतदाता जिन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं, को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मत देने से पूर्व अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा

निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने पर वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा


लखनऊः 17 जनवरी, 2023

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश रत्नेश सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 03 खण्ड स्नातक यथा गोरखपुर-फैजाबाद, बरेली-मुरादाबाद, एवं कानुपर तथा 02 खण्ड शिक्षक यथा इलाहाबाद-झांसी एवं कानपुर निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2023 हेतु 30 जनवरी, 2023 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय ऐसे मतदाता जिन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं, को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मत देने से पूर्व अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि तथापि ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान स्टाफ को प्रस्तुत करना होगा। वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी किये गए सरकारी पहचान-पत्र, शैक्षिक संस्थाओं, जिनमें सम्बन्धित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) मान्य है।

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