बिना ओबीसी आरक्षण की नहीं होंगे यूपी में निकाय चुनाव- श्री ए0के0 शर्मा

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 लखनऊ।
जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा
 प्रदेश की योगी सरकार ओबीसी आरक्षण के पक्ष में
05 दिसंबर,2022 को जारी अधिसूचना में प्रदेश के ओबीसी को दिया गया था सभी पदों पर 27% का आरक्षण-
नगर विकास मंत्री श्री ए0के0 शर्मा

उत्तर प्रदेश में 2022 के निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट से आए फैसले पर
 नगर विकास मंत्री श्री ए0के0 शर्मा जी द्वारा कहा गया कि प्रदेश की योगी सरकार माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में ओबीसी आरक्षण के सम्बन्ध में ट्रिपल टेस्ट/कंडीशन की प्रक्रिया को पूरा करने तथा इस पर आयोग गठित करने के पश्चात ही और हाईकोर्ट के फैसलों का अध्ययन करने के बाद प्रदेश के ओबीसी को निकाय की सभी सीटों में आरक्षण देने के बाद ही 2022 का निकाय चुनाव कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं में याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं भी कोर्ट से मांग की गई थी कि प्रदेश के 2022 के निकाय चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के ही करा लिए जाएं, ऐसा आदेश कर दिया जाए।

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