निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का मामला ।सरकार का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन खारिज
अन्य खबरे Dec 27, 2022 at 01:27 PM , 302लखनऊ।
निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का मामला ।सरकार का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन खारिज, ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव के आदेश।हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए, निकाय चुनावों के लिए 5 दिसम्बर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं। यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया।
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हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की पिटिशन मंजूर की
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नगर विकास का आरक्षण नोटिफिकेशन गैरकानूनी- कोर्ट
7 दिसंबर का शासन का नोटिफिकेशन रद्द किया गया
चुनाव कब होगा,इसका फैसला सरकार,आयोग करे- कोर्ट
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यूपी सरकार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका
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पहले 3-टी फॉर्मूला अपनाए सरकार- हाईकोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 3-टी का पालन करना होगा- कोर्ट
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कमेटी बनाकर सही तरीके से आरक्षण दिया जाए- कोर्ट



























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