मुख्यमंत्री के निर्देश पर गैंगेस्टर अधिनियम, धारा 107/116 द0प्र0सं0 तथा शस्त्र अनुज्ञा के अर्न्तगत की गयी कार्यवाही की हुई गहन समीक्षा

अन्य खबरे , 428

गैंगेस्टर अधिनियम में 7924 गैंग चार्ट मे से 7752 का हुआ अनुमोदन 

इस वर्ष अब तक 1439 शस्त्र लाइसेंसो का हुआ निलंबन


   लखनऊः 28 मार्च, 2022


उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर गृह विभाग द्वारा प्रदेश में गैंगेस्टर अधिनियम, शस्त्र अनुज्ञा तथा धारा 107/116 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत हुई कार्यवाही की गहन समीक्षा की गयी है।  

अपर मुख्य सचिव, गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2021 से अब तक हुई कार्यवाही की समीक्षा के अनुसार 7924 गैंग चार्ट अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये जिनमें से जिलाधिकारियेां द्वारा 7752 गैंग चार्ट मंे अनुमोदन प्रदान किया गया है। साथ ही 5150 आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किये गये। 

श्री अवस्थी ने बताया कि लाईसेंसी शस्त्रों के दुरूपयोग की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु इस वर्ष अब तक 2041 शस्त्र अनुज्ञा के विरूद्व निलम्बन/निरस्तीकरण की संस्तुति की गयी, जिनमें से 1659 वाद दर्ज कर 1439 शस्त्र अनुज्ञा निलम्बित किये गये। 

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि प्रदेश में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत इस वर्ष अब तक हुई कार्यवाही की भी गहन समीक्षा की गयी। धारा 116(3)/117 के अन्तर्गत 232971 वादों मे 1199828 व्यक्तियों को पाबन्द किया गया। साथ ही 306 व्यक्तियों द्वारा पाबन्द किये जाने के बावजूद भी शांति भंग करने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है तथा 32 व्यक्तियों के मुचलकें व बन्धपत्र जब्त कर वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये।

Related Articles

Comments

Back to Top