सरकार कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत देगी लाभ

जनपत की खबर , 289

लखनऊ।
जहरीली शराब के सेवन से होने वाली मौतों में पीड़ित परिजनों को मुआवजा मिलने में भी पेच फंसा हुआ है।दरअसल जिन मृतकों  पर खेती की जमीन थी,उनको ₹5 लाख का मुआवजा मिलेगा। सरकार इनको कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभ देगी। वहीं जिन पर जमीन नहीं है उन परिवारों को पारिवारिक योजना का लाभ दिया जाएगा। शुक्रवार से जहरीली शराब के सेवन से शुरू हुआ मौतों का सिलसिला मंगलवार तक जारी रहा। हालांकि प्रशासन अब तक 30 के करीब मौत जहरीली शराब से होने की पुष्टि कर रहा है। मामला शासन की नजरों में है। बीते दिनों की शराब कांड के मृतकों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने जाने की घोषणा प्रदेश सरकार द्वारा की गई।  इस मुआवजे को लेकर जो शर्तें घोषित की गई, वह अब प्रशासन को प्राप्त हुई हैं। दरअसल जिन मृतकों के पास कृषि भूमि थी, उनको तो कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए दिया जाएगा। अब इस योजना के तहत लाभ दिए जाने को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इस वजह से ही किसी भी पीड़ित परिजन को मुआवजा वितरित नहीं किया जा सकता है। दरअसल कृषक दुर्घटना बीमा के लिए शासन की अनुमति चाहिए। इस संबंध में प्रशासन द्वारा संबंधित विभाग के आला अधिकारियों को पत्रावली भेज दी है। डीएम चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि जिन मृतक परिजनों के पास कृषि भूमि नहीं है, उनको पारिवारिक योजना के तहत 30- 30 हजार रुपए दिए जाएंगे।

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