*कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने करने वालो पर जिलाधिकारी हुए सख्त, जारी किए गए 110 नोटिस।*

जनपत की खबर , 308

*कोविड 19 के प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही तेज़ करने के निर्देश।*


25 मार्च 2021 लखनऊ। जनपद में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत जिलाधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश के द्वारा टीमो का गठन किया गया था। जो जनपद में मास्क पहनने, सेनेटाइज़ेशन कराने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना सुनिश्चित कराने के लिए बनाई गई है।  कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने वाली टीमो को उलंघन करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही और तेज़ करने के निर्देह दिये। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी किये गए कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करना अत्यंत ही आवश्यक है। इस लिए सभी टीमो के द्वारा प्रोटोकॉल का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाए। आज उक्त के क्रम में जनपद में कुल 542 नोटिस जारी किए गए एवं चेतावनी दी गई की यदि दुबारा अवहेलना की गई तो एपेडेमिक एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्रवार कार्यवाही का विवरण निम्नवत है :- 

1) अपर नगर मजिस्ट्रेट (1) के द्वारा कुल 23 स्थानों का निरीक्षण किया गया जिसमें कुल  21 नोटिस जारी किये गए।

2) अपर नगर मजिस्ट्रेट (2) के द्वारा 21 स्थानों का निरीक्षण किया गया जिसमें कुल 05 नोटिस जारी किये गए।

3) अपर नगर मजिस्ट्रेट (3) के द्वारा 22 स्थलों का निरीक्षण किया गया जिसमे कुल  12 नोटिस जारी किए गए।

4) अपर नगर मजिस्ट्रेट (4) के 25 स्थलों का निरीक्षण किया गया जिसमें कुल  16 नोटिस जारी किये गए।

5) अपर नगर मजिस्ट्रेट (5) के द्वारा 18 स्थलों का निरीक्षण किया गया जिसमें कुल 12 नोटिस जारी किये गए।

6) अपर नगर मजिस्ट्रेट सप्तम के द्वारा 7 स्थलों का निरीक्षण किया गया जिसमें कुल 4 नोटिस जारी किए गए।

7) उप जिलाधिकारी बी0के0टी0 के द्वारा कुल 22 स्थलों का निरीक्षण किया गया और 6 नोटिस जारी किए गए। 

8) उपजिलाधिकारी मोहनलालगंज के 20 स्थलों का निरीक्षण किया गया और कुल 10 नोटिस जारी किए गए। 

9) उपजिलाधिकारी मलिहाबाद के द्वारा 15 स्थलों का निरीक्षण किया गया और कुल 12 नोटिस जारी किए गए। 

10) उपजिलाधिकारी सदर के द्वारा 20 स्थलों का निरीक्षण किया गया और कुल 12 नोटिस जारी किए गए। 

 

     जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड संक्रमण को रोकने में लिए उक्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। यदि किसी भी प्रतिष्ठान/व्यक्ति द्वारा कोविड 19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध एपेडेमिक एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी शासकीय एवं निजी कार्यालयों ,बैंक्स इत्यादि पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य है। कोविड-19 हेल्प डेस्क में मुख्यतः थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क व सैनेटाइज़र आदि रखना अनिवार्य है, अन्यथा ऐपेडैमिक एक्ट के तहत FIR दर्ज करते हुए कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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