अधिवक्ताओं द्वारा लगाई गई होर्डिंग, बैनर, पोस्टर को लेकर हाईकोर्ट सख्त, बैनर-पोस्टर हटाने पर होगी कार्रवाई

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लखनऊ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा कोर्ट परिसर और शहर में अधिवक्ताओं द्वारा लगाई गई होर्डिंग, बैनर, पोस्टर को सख्ती से लिया है। कोर्ट ने होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाने का आदेश दिया था। इसी कड़ी में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं और प्रत्याशियाें से अपने बैनर-पोस्टर हटाने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस महेश चन्द्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशान्त कुमार की संयुक्त पीठ द्वारा आदेश दिया गया था कि बार चुनाव के प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को आदेश दिया था कि कोर्ट परिसर में लगे बैनर-पोस्टर तत्काल प्रभाव से हटाए जाएं। उच्च न्यायालय परिसर के अन्दर, कारिडोर में, दीवारों तथा न्यायालय परिसर के बाहर अथवा पूरे शहर में किसी भी तरह की प्रचार सामग्री जैसे कि पोस्टर, बैनर, हैंडबिल, स्टिकर, होर्डिंग्स न लगाएं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवई की जाएगी।इस आदेश के बाद उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित अधिवक्ताओं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी कार्रवाई की बात कही है। बार ने कहा है कि जिनके भी बैनर, पोस्टर लगे हैं वाे तत्काल प्रभाव से हटा लें।

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