जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए लगभग 1 करोड़ 11 लाख की संपत्ति को कुर्क करने के दिए आदेश।*

जनपत की खबर , 286

*जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए लगभग 1 करोड़ 11 लाख की संपत्ति को कुर्क करने के दिए आदेश।*

आज जिला मजिस्ट्रेट श्री अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 01 करोड़ 10 लाख 96 हजार की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए। जिन अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की कार्यवाही करने के आदेश जारी किए गए हैं, उनमें प्रदीप गुप्ता पुत्र महेंद्र गुप्ता निवासी अचार थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ द्वारा अवैध ढंग से अर्जित धनराशि से अपने नाम पर वाहन संख्या यू0पी0 54 डी 4760 ट्रक टाटा मोटर्स जिसकी अनुमानित कीमत 4 लाख रुपए,तथा वाहन संख्या यूपी 54 वी 4382 मोटरसाइकिल डिस्कवर जिसकी अनुमानित कीमत ₹25000 है। वंदना पत्नी सुनील निवासी राजघाट अमरुद बगिया (चकरा अव्वल) थाना राजघाट, जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध ढंग से अर्जित धनराशि से अपने नाम पर जनपद गोरखपुर के ग्राम नौसड़ में आराजी संख्या 848ख रकबा 0.090 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 849ख रकबा 0.170 हेक्टेयर कुल दो गाटा रकबा 0.260 हेक्टेयर में से 1744 वर्ग फीट यानी 162.081 वर्ग मीटर की भूमि क्रय की गई है, जिस भूमि का बाजार मूल्य ₹5591794.50 है। अनवार अहमद पुत्र इरशाद अहमद निवासी नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा अवैध ढंग से अर्जित धनराशि से अपने नाम पर वाहन संख्या यूपी 50 सीएफ 1642 हीरो स्ट्रीम मोटरसाइकिल जिसकी अनुमानित मूल्य ₹80000 है। नौशाद अहमद पुत्र अमानतुल्लाह निवासी हमीदपुर थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा अवैध ढंग से अर्जित धनराशि से ग्राम हमीदपुर स्थित आबादी श्रेणी 6(2) की भूमि पर आलीशान मकान बनवाया गया है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए है,शामिल हैं। इन सभी अभियुक्तों की अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश आज जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। इन अभियुक्तों द्वारा अपराध करके अवैध धन अर्जित कर इन वाहनों एवं भूमि को क्रय किया गया था। इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

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