गोद ली बेटी से दुष्कर्म करने वाले को मिला 20 वर्ष कारावास

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अलीगढ़।

क्वार्सी क्षेत्र का मामला 20 वर्ष कारावास व 50 हजार जुर्माना भी अदालत ने लगाया। पुलिस की लापरवाही भी इस केस में सामने आई थी। मुकदमा लिखने के लिए कई दिन पीड़िता को टरकाया गया था।विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि जवां क्षेत्र के बहादुरपुर कोटा निवासी समाजसेवी ने 27 अक्टूबर 2022 को मुकदमा कराया था। कहा था कि क्वार्सी क्षेत्र में रहने वाला पप्पू उर्फ मोहम्मद हसन करीब आठ वर्ष पहले एक भट्ठे से तीन साल की बच्ची को अपने साथ ले आया था। इसके बाद उसका नाम बदलकर गोद ले लिया था। एक वर्ष से पप्पू 10 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न कर रहा था। 25 अक्टूबर को पप्पू को उसकी पुत्रवधू ने बालिका के साथ दुष्कर्म करते देख लिया था,पुलिस ने पप्पू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह पत्रावली शासन की ओर से जल्द निस्तारण के लिए चिह्नित की गई थी। ऐसे में आरोप तय होने के बाद 15 तारीखें लगीं। सोमवार को अदालत ने पप्पू को दोषी करार देते हुए निर्णय सुनाया है।

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