आरटीओ ऑफिस में अनाधिकृत व्यक्तियों से न लिया जाये शासकीय कार्य

अन्य खबरे , 298

लखनऊ। परिवहन आयुक्त संगठन के नियंत्राधीन प्रदेश में संचालित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में पर्याप्त कमी होने के कारण समय-समय पर प्रदेश मुख्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा ससमय निस्तारण न करा पाने के कारणों में मुख्य कारण लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की अपर्याप्त तैनाती बताया जाता है। प्रदेश के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में तृतीय श्रेणी के शासकीय कर्मचारी आशुलिपिक संवर्ग लेखा संवर्ग व लिपिक संवर्ग के कर्मचारी तैनात हैं। जिनमें से आशुलिपिक व लेखा संवर्ग के कर्मचारियों के कार्य व उत्तरदायित्व लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों से भिन्न है। सभी कर्मचारियों से शासकीय कार्यों का ससमय सफल संपादन संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा कराया जाना है।  परिवहन आयुक्त की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि जनपदीय परिवहन कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन एवं संभागीय परिवहन कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन हैं। समस्त शासकीय कार्यों का ससमय निष्पादन कराए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका है। परिवहन आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि आपके कार्यालय में तैनात आशुलिपिको व लेखाकार से इनके मूल कार्य के साथ-साथ लिपिक/सहायकों की पर्याप्त कमी होने के दृष्टिगत अन्य समस्त शासकीय कार्य स्वविवेकानुसार संपादित कराए जा सकते हैं। परिवहन आयुक्त ने निर्देशित किया है कि राजकीय कार्य हित में समस्त शासकीय/पटल संबंधी कार्यों को अपने अधीन तैनात शासकीय कर्मचारियों आशुलिपिक लेखाकार व लिपिक से उनकी कार्य क्षमता/दक्षता के आधार पर संपादित कराये। किसी भी दशा में अनाधिकृत व्यक्तियों से कोई शासकीय कार्य न लिया जाये।

Related Articles

Comments

Back to Top