वाराणसी स्थित स्वयं- भू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की ज़मीन विवाद पर हाईकोर्ट का अहम फैसला,

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प्रयागराज।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर,

वाराणसी स्थित स्वयं- भू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की ज़मीन विवाद पर हाईकोर्ट का अहम फैसला,

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश पर लगाई रोक,

कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट की प्रोसिडिंग पर भी लगाई रोक,

वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने एएसआई को सर्वेक्षण का दिया था आदेश,

हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 31 अगस्त को फैसला कर लिया था रिजर्व,

विवादित जमीन का सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने को दी गई थी चुनौती,

मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दी थी चुनौती,

अर्ज़ी में कहा गया था कि इस विवाद से जुड़ा एक मामला पहले से ही हाईकोर्ट में पेंडिंग है,

ऐसे में वाराणसी की अदालत को इस तरह का आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है,

यह गलत आदेश है और इसे रद्द कर देना चाहिए,

जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला।

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