डॉ कफील खान को हाईकोर्ट से मिली राहत

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प्रयागराज।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएमयू में सीएए विरोधी भाषण पर डॉ कफील खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को किया रद्द

डॉ कफील खान को हाईकोर्ट से मिली राहत 

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने का मामला

भड़काऊ भाषण देने के मामले में दर्ज की गई थी एफआईआर

अलीगढ़ में दर्ज FIR रद्द करने कि की गई थी मांग

डॉ. कफील की ओर से यह याचिका 16 मार्च 2021 को की गई थी दाखिल 

डा० कफ़ील पर लगे NSA को कोर्ट पहले ही कर चुका है रद्द

CAA और NRC के मुद्दे पर दिया था भाषण

जस्टिस गौतम चौधरी की बेंच ने दिया आदेश

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