कांवड़ यात्रा को इजाजत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस

जनपत की खबर , 379

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगामी 25 जुलाई से शुरू होने वाले कांवड़ यात्रा  को इजाजत देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए 16 जुलाई तक इससे संबंधित जवाब मांगा है। जस्टिस फली नरीमन की बेंच ने यूपी सरकार के इस फैसले पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। हालांकि, इसके लिए कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किए जाने का निर्देश है। मुख्यमंत्री ने सभी अफसरों को निर्देश दिया है कि ‘पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोविड प्रोटोकॉल के साथ निकाली जाएगी। आवश्यकता के अनुसार आरटी-पीसीआर की निगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता भी लागू की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कांवड़ संघों से संवाद कर न्यूनतम लोगों की सहभागिता का अनुरोध किया जाए और दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा व उत्तराखंड राज्यों से संवाद कर यात्रा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जायें।
इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने श्रावण मास में 25 जुलाई से निकलने वाली भगवान शिव के भक्तों की कावड़ यात्रा की सुरक्षा और कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को हिदायत दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत हर एक स्तर पर कांवड़ संघों से संवाद स्थापित किया जाए ताकि अनावश्यक भीड़ न हो और कोविड के सम्बन्ध में सतर्कता व सावधानी के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

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