यूपी रेरा की ग्रेटर नोएडा पीठ में लंबित मामलों की सुनवाई अब दो पीठासीन अधिकारी करेंगे
जनपत की खबर Oct 30, 2026 at 07:35 PM , 13**डिवीजन बेंच के पुनर्गठन तक लागू रहेगी अंतरिम व्यवस्था, अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी और दीपक स्वरुप सक्सेना करेंगे सुनवाई**
**लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर, 30 अक्टूबर।** उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने ग्रेटर नोएडा क्षेत्रीय कार्यालय में लंबित शिकायतों और मामलों की सुनवाई जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था लागू की है। इसके तहत डिवीजन बेंच (संयुक्त पीठ) के पुनर्गठन तक वहां लंबित सभी शिकायतों और प्रकरणों की सुनवाई प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी और पीठासीन अधिकारी दीपक स्वरुप सक्सेना करेंगे।
प्राधिकरण ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया है। आदेश का उद्देश्य क्षेत्रीय कार्यालय में सदस्य का पद रिक्त होने के कारण संयुक्त पीठ के गठन में आ रही बाधा को दूर करना और लंबित मामलों की सुनवाई प्रभावित होने से बचाना है।
## सदस्य का पद रिक्त होने से प्रभावित हो रही थी सुनवाई
यूपी रेरा के ग्रेटर नोएडा क्षेत्रीय कार्यालय में मामलों की सुनवाई के लिए गठित डिवीजन बेंच में सदस्य का पद खाली होने के कारण नियमित रूप से संयुक्त पीठ का गठन नहीं हो पा रहा था। इसके चलते संयुक्त पीठ के समक्ष लंबित शिकायतों और प्रकरणों की सुनवाई में बाधा आने की आशंका थी।
प्राधिकरण के अनुसार, सुनवाई में देरी से संबंधित पक्षकारों को परेशानी हो सकती थी। साथ ही, संयुक्त पीठ के अभाव में विभिन्न मामलों में न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देशों के समयबद्ध अनुपालन पर भी असर पड़ने की आशंका थी। मामलों के लंबे समय तक लंबित रहने से आवंटियों और अन्य संबंधित पक्षकारों के हित प्रभावित हो सकते थे।
## लंबित मामलों की सुनवाई रहेगी जारी
प्राधिकरण की ओर से की गई अंतरिम व्यवस्था के तहत ग्रेटर नोएडा संयुक्त पीठ के समक्ष लंबित शिकायतों और मामलों की सुनवाई निर्धारित पीठासीन अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इससे मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया जारी रखने और पक्षकारों को अनिश्चितकाल तक इंतजार करने की स्थिति से बचाने में मदद मिलेगी।
हालांकि, आदेश का यह अर्थ नहीं है कि सभी लंबित मामलों का तत्काल निस्तारण हो जाएगा। प्रत्येक मामले की सुनवाई और उस पर निर्णय संबंधित प्रकरण की परिस्थितियों तथा निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही होगा।
## डिवीजन बेंच के पुनर्गठन तक प्रभावी रहेगा आदेश
यूपी रेरा ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था स्थायी नहीं, बल्कि अंतरिम है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्रीय कार्यालय में डिवीजन बेंच का पुनर्गठन होने तक लंबित शिकायतों और प्रकरणों की सुनवाई अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी और दीपक स्वरुप सक्सेना की संयुक्त पीठ करेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस विषय में पहले जारी किए गए आदेश और निर्देश अब अवक्रमित माने जाएंगे।
इस व्यवस्था से ग्रेटर नोएडा क्षेत्रीय कार्यालय में लंबित मामलों की सुनवाई जारी रखने का रास्ता साफ हुआ है। प्राधिकरण का उद्देश्य प्रशासनिक बाधा के कारण सुनवाई रुकने से बचाना और संबंधित पक्षकारों के मामलों में विधिक प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखना है।






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