प्रयागराज हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारियों पर FIR के आदेश से पहले प्रारंभिक जांच जरूरी
अन्य खबरे Oct 09, 2026 at 05:35 PM , 16उत्तर प्रदेश के सभी न्यायाधीशों के लिए दिशा-निर्देश जारी, लोकसेवकों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया स्पष्ट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के एक विवादित आदेश को रद्द करते हुए सरकारी कर्मचारियों एवं लोकसेवकों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने के आदेशों को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने कहा है कि लोकसेवकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश देने से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में प्रारंभिक जांच तथा संबंधित उच्चाधिकारी की रिपोर्ट की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी न्यायाधीशों के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए जिलाधिकारियों (DM), पुलिस कप्तानों (SP) और पुलिस कमिश्नरों की भूमिका से संबंधित प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया है।
इस आदेश का उद्देश्य लोकसेवकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना और न्यायिक आदेशों में निर्धारित मानकों को स्पष्ट करना है।






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