न्यायपालिका में बड़े बदलाव की तैयारी, जजों की सेवानिवृत्ति आयु 61 वर्ष करने पर सुप्रीम कोर्ट में विचार

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CJI की पीठ ने केंद्र, केंद्रशासित प्रदेशों और सभी हाईकोर्ट से मांगा जवाब, देशभर में एक समान नीति बनाने की कवायद

नई दिल्ली। देश की न्यायपालिका में बड़े सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 61 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव पर विचार शुरू किया है। इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा देश के सभी हाईकोर्ट से विस्तृत प्रतिक्रिया मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट की यह पहल न्यायिक सेवा में सेवानिवृत्ति संबंधी एक समान राष्ट्रीय नीति तैयार करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। यदि प्रस्ताव को अंतिम रूप मिलता है, तो देशभर में कार्यरत न्यायाधीश 61 वर्ष की आयु तक सेवा दे सकेंगे।

मामले पर विभिन्न पक्षों से प्राप्त सुझावों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर आगे की सुनवाई में न्यायालय इस विषय पर निर्णय की दिशा तय करेगा। न्यायपालिका से जुड़े इस संभावित बदलाव पर कानूनी और प्रशासनिक हलकों की नजर बनी हुई है।

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