बड़ी खबर: इन्वेस्ट यूपी घूसखोरी केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, FIR रद्द

जनपत की खबर , 173

लखनऊ।
इन्वेस्ट यूपी से जुड़े बहुचर्चित घूसखोरी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दर्ज FIR को रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि निकांत जैन को आरोपी बनाना कानूनन गलत था।
हाईकोर्ट के इस फैसले से निकांत जैन को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें इस मामले में करीब 8 महीने तक जेल में रहना पड़ा। अदालत ने माना कि तत्कालीन इन्वेस्ट यूपी सीईओ IAS अभिषेक प्रकाश के कृत्यों के कारण निकांत जैन को अनावश्यक रूप से फंसाया गया।
गौरतलब है कि इसी घूसखोरी प्रकरण में IAS अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया गया था। अब FIR रद्द होने के बाद अभिषेक प्रकाश को भी कानूनी तौर पर बड़ी राहत मिली है। सूत्रों के मुताबिक, अभिषेक प्रकाश अब बहाली के प्रयासों में जुट गए हैं।
हाईकोर्ट के इस फैसले ने न केवल पूरे मामले की जांच पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि घूसखोरी के नाम पर की गई कार्रवाई में गंभीर चूक हुई।
यह फैसला आने वाले समय में प्रशासनिक जवाबदेही और जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी अहम असर डाल सकता है।

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