2013 के अन्तर्गत माह फरवरी, 2025 के खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 07 फरवरी, से

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*लखनऊ ।  जिला पूर्ति अधिकारी लखनऊ ने बताया है कि एन0एफ0एस0ए0 योजना से आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह फरवरी, 2025 के खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 07 फरवरी, 2025 से 25 फरवरी, 2025 के मध्य कराने हेतु निर्देशित किया गया है।*
        *खाद्यायुक्त महोदय के उपर्युक्त निर्देश के अनुपालन में जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को संसूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत आवंटन माह फरवरी, 2025 के सापेक्ष गेहूं व फोर्टिफाईड चावल का निःशुल्क वितरण दिनांक 07 फरवरी, 2025 से 25 फरवरी,2025 तक निम्नवत् जारी रहेगाः- अन्त्योदय कार्डधारक- प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 कि०ग्रा० खाद्यान्न (17 कि०ग्रा० गेहूं व 18 कि०ग्रा० फोर्टिफाइड चावल) की दर से निःशुल्क, पात्र गृहस्थी कार्डधारक- प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (02.30 कि0ग्रा0 गेहूं व 02.70 कि0ग्रा0 फोर्टिफाइड चावल) की दर से निःशुल्क, इसके साथ ही वितरण की अंतिम तिथि दिनांक 25 फरवरी, 2025 है और आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले लाभार्थी वितरण की अंतिम तिथि दिनांक 25 फरवरी, 2025 को मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरिफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।*

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