*वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह अनुदान हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र*

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लखनऊ।       जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लखनऊ रजनीश किरन ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर दिये जाने वाले अनुदान हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है जिसके अर्न्तगत युवक के दिव्यांग होने पर रू 15000/- एवं युवती के दिव्यांग होने पर रू0 20000/- एवं पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर रू०- 35000/- की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है। 
          उन्होंने बताया है कि इस योजनान्तर्गत विवाह के समय युक्ती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दोनों में कोई आयकर दाता न हो ऐसे दिव्यांग दम्पति आवेदन कर सकते हैं। ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह चालू वित्तीय वर्ष एवं विगत वित्तीय वर्ष में सम्पादित हुआ है. वे शासन द्वारा संचालित जन सहज केन्द्र/लोकवाणीकेन्द्रों के माध्यम से विभागीय पोर्टल http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन कराते हुए हार्डकापी एक सप्ताह के अन्दर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
        उन्होंने बताया है कि पात्रता निम्न है :-
 दम्पति का संयुक्त फोटो।
दम्पत्ति का आय प्रमाण-पत्र (आयकर दाता न हो) ।
दम्पत्ति का मूल निवास प्रमाण पत्र।
 मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक। 
 दम्पत्ति का संयुक्त खाता (राष्ट्रीकृत बैंक)।
 विवाह गतवर्ष या वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
 विवाह के समय युवती की उम्र 18 वर्ष एवं युवक की उम्र 21 वर्ष तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
  दम्पत्ति का आधार कार्ड।

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