फील्ड हॉस्टल में अभियंता संघ की हुई महत्वपूर्ण बैठक
अन्य खबरे Jul 21, 2024 at 08:30 PM , 283*ऊर्जा निगमों में भी मार्च 2005 से पूर्व के जारी विज्ञापनों के अंतर्गत नियुक्त अभियंताओं के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू की जाने के लिए उठी मांग : फील्ड हॉस्टल में अभियंता संघ की हुई महत्वपूर्ण बैठक* :
आज दिनांक 21 जुलाई 2024 को हाइडिल फील्ड हॉस्टल लखनऊ में अभियंता संघ की हुई बैठक में समस्त ऊर्जा निगमों में भी दिनांक 28 मार्च 2005 से पूर्व विज्ञापित की गई रिक्तियो के अंतर्गत नियुक्त अभियंताओं को भी पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किए जाने की मांग उठी।
बैठक को संबोधित करते हुए अभियंता संघ के महासचिव इं0 जितेन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जून 2024 को शासनादेश के माध्यम से उन सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने का विकल्प उपलब्ध करने हेतु निर्देशित किया गया है जिनकी रिक्तियां दिनांक 28 मार्च 2005 से पूर्व विज्ञापित की गई है उक्त शासनादेश से परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों को लाभ मिलेगा, उन्होंने आगे बताया कि समस्त ऊर्जा निगम प्रदेश की आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत है अतः उक्त शासनादेश के अनुरूप समस्त ऊर्जा निगमों में भी दिनांक 28 मार्च 2005 से पूर्व की जारी विज्ञापन के अंतर्गत नियुक्त समस्त अभियंताओं को भी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित कराए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है।
महासचिव ने आगे बताया कि प्रदेश के विद्युत अभियन्ता प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप प्रदेश की जनता को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी एवं ऊर्जा मंत्री जी के मार्गदर्शन में एवं शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता को रिकॉर्ड 30618 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है साथ ही वर्ष 2023-24 रिकॉर्ड 70000 करोड़ से अधिक राजस्व वसूली की गई है।
बैठक में अन्य वक्ताओं ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि बिजली बोर्ड के विघटन के बाद भर्ती किए जाने वाले बिजली कर्मियों को पुरानी पेंशन नहीं दी जाएगी, हाल में ही राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के ऊर्जा निगमों में कार्यरत सभी अभियंताओं एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की गई है।
ऊर्जा विभाग आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आता है अतः ऊर्जा निगमों में कार्यरत अभियंताओं के लिए भी 28 मार्च 2005 से पूर्व की रिक्तियां के विरुद्ध नियुक्त हुए अभियंताओं के लिए पुरानी पेंशन लागू किए जाने की यह मांग न्यायोचित है।
आज की सभा में इं0 जितेंद्र सिंह गुर्जर, इं0 आलोक कुमार श्रीवास्तव, इं0 बीपी अग्रवाल, इं0 प्रवीण कुमार, इं0 संतोष कुमार, इं0 एमके गौतम, इं0 लेखराम वर्मा, इं0 अजय सिंह कटियार, इं0 बृजेश सिंह, इं0 संजय कुमार गुप्ता, इं0 पवन कुमार गुप्ता, इं0 विजय तिवारी समेत बड़ी संख्या में वरिष्ठ अभियंता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।



























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