सी-विजिल एप के तहत चुनाव की घोषणा होने के पश्चात 31 मार्च तक 1395 शिकायतें दर्ज
जनपत की खबर Apr 01, 2024 at 08:40 PM , 243शिकायत निस्तारण की नियत समयावधि 100 मिनट
उत्तर प्रदेश में शिकायतों के निस्तारण का औसत समय 59 मिनट रहा
आम नागरिक सी-विजिल एप के माध्यम से आचार संहिता के उल्लघंन की शिकायत कर सकता है
दिनांक 01 अप्रैल, 2024 लखनऊ
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 में चुनाव की घोषणा के साथ सी-विजिल एप के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 16 मार्च से 31 मार्च, 2024 तक कुल 1395 शिकायतें दर्ज हुई है। इनमें से 774 शिकायतें सही पायी गयी है, जिसमें नियमानुसार कार्यवाही की गयी। अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में शिकायतों के निस्तारण का औसत समय 59 मिनट है, जो कि नियत समयावधि 100 मिनट से कम है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में शिकायत निस्तारण की नियत समयावधि 100 मिनट है। शिकायत दर्ज होने पर सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपने नजदीक के उड़नदस्ता टीम (एफएसटी) को शिकायत स्थल पर भेजा जाता है। उड़नदस्ता टीम द्वारा जीपीएस के माध्यम से शिकायत स्थल पर पहुँच कर शिकायत को निवारित करके सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर के पोर्टल पर अग्रसारित किया जाता है तथा सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर द्वारा शिकायत के निस्तारण के क्रम में निर्णय लिया जाता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आम तौर पर सी-विजिल एप में धनराशि वितरण, गिफ्ट/कूपन वितरण, शराब वितरण आदि शिकायतों के अतिरिक्त बिना अनुमति पोस्टर, बैनर लगाना, बिना अनुमति बैठक करना, बिना अनुमति के प्रचार में गाड़ी लगाना, धार्मिक तथा उन्मादी भाषणबाजी करने सम्बन्धी परिवाद अंकित किये जाते है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सी-विजिल एप के माध्यम से आम नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन की शिकायत कर सकता है। इसके लिए अपने एन्ड्रावयड या आईफोन मोबाइल के प्ले स्टोर या एप स्टोर से सी-विजिल एप डाउनलोड करने के पश्चात ओटीपी प्राप्त होने पर लॉगिन कर सकता है और उसके बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन की शिकायत, लाइव फोटो अथवा लाइव वीडियो अपलोड कर शिकायत कर सकता है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन के संबंध में सी-विजिल एप से नागरिक अपने मोबाइल नम्बर से शिकायत की सतत निगरानी भी कर सकता है। उन्होंने बताया कि सी-विजिल एप पर शिकायत करने हेतु नाम व मोबाइल नम्बर की कोई बाध्यता नहीं है, परन्तु अगर शिकायतकर्ता द्वारा अपना नाम व मोबाइल नम्बर दिया जाता है तो शिकायतकर्ता इस एप के माध्यम से अपनी शिकायत की निगरानी कर सकता है।
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