EC ने पंचायत चुनाव मई तक कराने का दिया शेड्यूल, HC ने किया अस्वीकार

जनपत की खबर , 490

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर असमंजस का दौर जारी है. इस बीच चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में जो शेड्यूल पेश किया, उसमें चुनाव मई तक होने की बात सामने आई है. इस पर हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि पंचायत चुनाव मई में कराने का प्रस्ताव प्रथम दृष्टया स्वीकार नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार 13 जनवरी 2021 तक चुनाव पूरे करा लिए जाने थे. दरअसल विनोद उपाध्याय की याचिका पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से पंचायत चुनाव को लेकर जानकारी तलब की थी. आयोग द्वारा जो शेड्यूल पेश किया गया, उसे हाईकोर्ट ने संवैधानिक उपबंधों के विपरीत मानते हुए अस्वीकार कर दिया.

दरअसल अपने शेड्यूल में चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट को बताया कि पिछली 22 जनवरी को पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार हो गई है. यही नहीं 28 जनवरी तक परिसीमन का काम भी पूरा कर लिया गया है. लेकिन सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को फाइनल करना है. यही कारण है कि अब तक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका है. आयोग ने बताया कि सीटों का आरक्षण पूरा होने के बाद चुनाव में 45 दिन का समय लगेगा.

इस पर हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार की तरफ से जवाब मांगा है. आज ही फिर से याचिका पर सुनवाई की तारीख है. यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है.

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