राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में नवीन शासनादेश

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*लखनऊ 16 सितम्बर । जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती सुनीता सिंह ने बताया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में नवीन शासनादेश में यह व्यवस्था दी गयी है कि उक्त योजनान्तर्गत आवेदक द्वारा अपना आवदेन पत्र आनलाइन करने के उपरान्त उपजिलाधिकारी कार्यालय ( समस्त तहसील) में जमा नहीं किया जायेगा । आवेदक द्वारा आनलाइन किये गये आवेदन पत्र का प्रिंट विभाग द्वारा स्वयं पोर्टल से निकाला जायेगा व विभागीय क्षेत्रीय कर्मियों से जांच करायी जायेगी । तदुपरान्त पात्रता की स्थिति में अनुदान स्वीकृत की कार्यवाही की जायेगी । यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू है।

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