ग्राम रोजगार सेवक की कार्यप्रणाली ठीक न होने के कारण सेवा समाप्त करने के निर्देश

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लखनऊ।

*ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत- बहरू सम्बद्ध ग्रा0पं0- बसरैला काकोरी के विरूद्ध कूटरचित तरीके से शासकीय धनराशि के दुरूपयोग में संलिप्तता पाये जाने एवं मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यप्रणाली ठीक न होने के कारण तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त करने के दिए गए निर्देश*

*ग्राम रोजगार सेवक के संविदा/शासकीय कर्मी होने के बावजूद अपने स्वयं के नाम से फर्म संचालन पर मैसेज रितेश ट्रेडर्स एंड पेंट्स को तत्काल प्रभाव से किया गया ब्लैक लिस्ट*

*दिनांक 15 सितंबर, 2023*

मुख्य विकास अधिकारी रिया केजरीवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ के शिकायती पत्र दिनांक 05 अगस्त, 2023 के क्रम में जो कि खण्ड विकास अधिकारी, काकोरी, सहायक विकास अधिकारी (पं0/सां0), अवर अभियन्ता (ल0सिं0), सहायक लेखाकार एवं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2023 को किये गये निरीक्षण एवं कार्यो की पत्रावलियों के परीक्षण में ग्राम पंचायत-बहरू, विकास खण्ड - काकोरी के ग्राम रोजगार सेवक रितेश सिंह द्वारा संचालित फर्म मेसर्स रितेश ट्रेडर्स एण्ड पेन्टस को राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से रू0 8.89 लाख के भुगतान विषयक प्रकरण संज्ञान में आने एवं जिलाधिकारी लखनऊ के पत्र दिनांक 30 मई, 2023 के क्रम में ग्राम पंचायत- बसरैला, काकोरी में आहुत सोशल आडिट कार्यक्रम के अन्तर्गत रू0 1.74 लाख की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने के फलस्वरूप जिला कृषि अधिकारी लखनऊ, सहायक निबन्धक (सहकारिता) लखनऊ व सहायक अभियन्ता (ल0सिं0) की संयुक्त टीम की जॉच में अनियमितता सिद्ध होने के कारण रितेश सिंह, ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत- बहरू सम्बद्ध ग्रा0पं0- बसरैला, काकोरी के विरूद्ध कूटरचित तरीके से शासकीय धनराशि के दुरूपयोग में संलिप्तता पाये जाने एवं मनरेगा योजनान्तर्गत इनकी कार्यप्रणाली ठीक न होने के कारण मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 जून, 2023 के माध्यम से रितेश सिंह, ग्राम रोजगार सेवक, काकोरी, लखनऊ को जिलाधिकारी लखनऊ के अनुमोदन दिनांक 16 मई, 2023 के क्रम में तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दी गई है। उन्होंने बताया कि रितेश सिंह, ग्राम रोजगार सेवक संविदा/शासकीय कर्मी होने के बावजूद अपने स्वयं के नाम से फर्म (मेसर्स रितेश ट्रेडर्स एण्ड पेन्टस) का संचालन करते हुये अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग- 7/पंचायती राज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-137/अड़तीस-7-2022-63 नरेगा/2009 दिनांक 21 मार्च, 2023 एवं शासनादेश संख्या-730/33-3-2022-11/2022 दिनांक 26 अप्रैल, 2023 में दी गयी व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुये शासनादेश का उलघंन कर कूटरचित तरीके से शासकीय कार्यों पर सामग्री की आपूर्ति की गयी है। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी ने रितेश सिंह के नाम से संचालित फर्म मेसर्स रितेश ट्रेडर्स एण्ड पेन्टस, GSTN No. 09DIIPS2878P1Z2 को तत्काल प्रभाव से Blacklist (कालीसूची) कर दिया है।

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