*जनपद लखनऊ में धारा 144 लागू-*

हेडलाइंस , 332

 *लखनऊ । *दिनांक 6 व 7 सितंबर 2023 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दिनांक 6 सितंबर 2023 को चेहल्लुम, दिनांक 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा पूजा, दिनांक 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्दशी व ईद मिलाद (बारावफात), दिनांक 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी जयंती, दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को महाराजा अग्रसेन जयंती, दिनांक 22 अक्टूबर 2023 को महाअष्टमी, दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को महानवमी, दिनांक 24 अक्टूबर 2023 को विजयदशमी (दशहरा) तथा दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को महर्षि वाल्मीकि जयंती आदि पर आयोजित होंगे। साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। वर्तमान में विभिन्न राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं/भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शन कारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। मैं उपेंद्र कुमार अग्रवाल संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था लखनऊ यह उचित समझता हूं की धारा-144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए नवीन निषेधाग्या जारी किया जाना आवश्यक है।*

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 30 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दंड विधान की धारा-188 व अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

 इस आदेश का प्रचार लखनऊ नगर के सभी संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त के न्यायालयों के नोटिस बोर्ड लखनऊ नगर क्षेत्र के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ियों द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जाएगा। 

आज दिनांक 01 सितंबर 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर जारी किया गया

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