आईएफएमएस पोर्टल पर पंजीकरण न कराने वाले 50 कीटनाशक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

लखीमपुर खीरी , 7

लखीमपुर-खीरी।जनपद के समस्त कीटनाशक विक्रेताओं को आईपीएमएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने के निर्देश जारी किए गए थे। इस संबंध में विभाग द्वारा बैठक आयोजित कर सभी विक्रेताओं को पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप बी(कृषि रक्षा) द्वारा फर्मों पर तकनीकी सहयोग हेतु भेजा गया।इसके बावजूद कई विक्रेताओं द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित विक्रेताओं द्वारा स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर का समुचित संधारण तथा मासिक सूचनाओं का नियमित प्रेषण नहीं किया जा रहा है।उक्त स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कृषि रक्षा अधिकारी, लखीमपुर-खीरी द्वारा जनपद के 50 कीटनाशक विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं।विभाग द्वारा सभी विक्रेताओं को पुनः निर्देशित किया गया है कि वे शीघ्र आईपीएमएस पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूर्ण करें। पोर्टल पर पंजीकरण हेतु विक्रेता विभागीय वेबसाइट/पोर्टल एकीकृत कीट प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस) पर लॉगिन कर आवश्यक अभिलेख अपलोड कर सकते हैं। किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में संबंधित  कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा वरिष्ठ प्राविधिक सहायक (कृषि रक्षा) से संपर्क किया जा सकता है।

साथ ही समस्त विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने परिसर में उपलव्ध रसायन के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट दर्ज करा ले , स्टॉक एवं विक्रय रजिस्टर नियमित रूप से संधारित करते हुए मासिक सूचनाएं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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