*वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह अनुदान हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत आवेदन-पत्र*
जनपत की खबर Feb 14, 2023 at 04:01 PM , 215लखनऊ । जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लखनऊ श्री कमलेश कुमार वर्मा ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर दिये जाने वाले अनुदान हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है जिसके अंतर्गत युवक के दिव्यांग होने पर रू-15000/- एवं युवती के दिव्यांग होने पर रू0- 20000/- व दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग अनुभाग-2 लखनऊ 08 अगस्त 2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में पति-पत्नी दोनों के दिव्याांग होने पर रू0- 35000/- की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है। इस योजनान्तर्गत विवाह के समय युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दोनो में कोई आयकर दाता न हो ऐसे दिव्यांग दम्पति आवेदन कर सकते हैं।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लखनऊ ने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह चालू वित्तीय वर्ष एवं विगत वित्तीय वर्ष में सम्पादित हुआ है, वे शासन द्वारा संचालित जन सहज केन्द्र/लोकवाणीकेन्द्रों के माध्यम से विभागीय पोर्टल *http://divyangjan.upsdc.gov.in* पर ऑनलाइन कराते हुए जाॅचोपरान्त हार्डकापी एक सप्ताह के अन्दर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि दंपत्ति का संयुक्त फोटो, दंपत्ति का आय-प्रमाण पत्र (आयकर दाता न हो), विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, दंपत्ति का मूल निवास प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक, दंपत्ति का संयुक्त खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक), विवाह गतवर्ष या वित्तीय वर्ष में हुआ हो, विवाह के समय युवती की उम्र 18 वर्ष एवं युवक की उम्र 21 वर्ष तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दंपत्ति का आधार कार्ड, निम्न पात्रता होनी चाहिए।































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