वित्तीय धोखाधड़ी के रोकथाम हेतु निवेशको को जागरूक किये जाने हेतु अधिसूचना

जनपत की खबर , 379

लखनऊ.

*उ०प्र० वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 के तहत जनपद में वित्तीय धोखाधड़ी के रोकथाम हेतु निवेशको को जागरूक किये जाने हेतु अधिसूचना*

लखनऊ ।   जिलाधिकारी लखनऊ श्री सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि उ०प्र० वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 के तहत जनपद में वित्तीय धोखाधड़ी के रोकथाम हेतु निवेशकों को जागरूक किये जाने हेतु अधिसूचना संख्या-80बी/वि०(सं०)अनु-35-2022 उत्तर प्रदेश शासन वित्त (संस्थागत) अनु0-35, लखनऊ दिनांक 23 मार्च 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2016) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-4 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन वित्तीय अधिष्ठानों द्वारा अर्जित किये हुए माने गये धन या अन्य संपत्ति को कुर्क करने के प्रयोजनो के लिए राज्य में समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेटो (वित्त) को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है। उन्होंने बताया कि सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसी अन्य शक्तियाँ होगी जो उक्त अधिनियम के प्रयोजन को कियान्वित करने के लिए आवश्यक हो।
             जिलाधिकारी ने बताया कि अधिनियम के अन्तर्गत शिकायतकर्ता अपनी शिकायत शासन द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि०एवंरा०), के कक्ष संख्या-24, कलेक्ट्रेट, लखनऊ में किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकता है।

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