लोक अदालत वाद मामलों का निस्तारण किया जाएगा
अन्य खबरे Dec 21, 2022 at 07:39 PM , 298लखनऊ । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ कार्यरत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रेम प्रकाश जी ने बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली(नालसा) के पत्र सं0 एल /34/2018-2022 दिनांकित 2.12.2022 के अनुसार कैलेण्डर वर्ष 2023 में प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 11.02.2023 को आयोजित है, जिसमें प्रीलिटिगेशन वाद, न्यायालय में लम्बित सभी प्रकार के सिविल वाद, आपराधिक प्रकृति के शमनीय वाद, चेक बाउन्स के मामले,धन वसूली के मामले मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम विवाद से सम्बन्धित वाद, विद्युत व जल कर बकाया के वाद शमनीय प्रकृति के बाद), वैवाहिक वाद (तलाक / विवाह विच्छेद के मामलो को छोड़कर) भूमि अर्जन से सम्बन्धित वाद, सेवा सम्बन्धी व पेन्शन सम्बन्धी मामले, जिला न्यायालय में लम्बित राजस्व वाद, अन्य सिविल प्रकृति के मामले किरायदारी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद व संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन आदि से सम्बन्धित वाद) आदि मामलों का निस्तारण किया जायेगा।



























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