सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को स्टे किया डीएम रहेंगे कालेज के प्राधिकारी नियंत्रक

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एलखीमपुर खीरी। आर्यकन्या  कन्या पीजी महाविद्यालय लखीमपुर का मामला सुर्खियों में है। दो माह पूर्व उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने मुदित दीक्षित प्रबंधक सहित प्रबंध समिति को भंग कर दिया था और डीएम लखीमपुर खीरी महेंद्र बहादुर सिंह को प्राधिकारी नियंत्रक नियुक्त कर दिया था। उसी समय प्रभारी डीएम सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने चार्ज भी संभाल लिया था। इसी बीच प्रबंध समिति ने उक्त आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। हाईकोर्ट ने आदेश रद्द कर दिया पर इस आशय का कोई शासनादेश नही आया। इसी बीच यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गयी और कहा कि प्रबंधक मुदित दीक्षित ने डीएम के प्राधिकारी नियंत्रक रहते हुए भी स्वतः चार्ज कैसे ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। अब डीएम व प्राचार्या कालेज का संचालन करेंगे।डीएम व प्रधानाचार्य के संयुक्त  हस्ताक्षर से स्टाफ की तीन महीने  की  अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर 22 की सैलरी का भुगतान कर दिया गया है। यह जानकारी प्राचार्या डॉ वीणा गोपाल मिश्रा ने प्रेसवार्ता में दी।

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