कोचिंग हेतु सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जायगी

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लखनऊ ।
        जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लखनऊ श्री सोन कुमार ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण उ०प्र० विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक समुदाय के उच्चतम मेरिट वाले छात्र/छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में दाखिला पाने वाले छात्र/छात्राओं को मेडिकल इंजीनियरिंग के व्यवसायिक पाठयक्रमों में परीक्षा पूर्व कोचिंग हेतु सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जायगी। उन्होंने बताया कि कोचिंग व्यवस्था हेतु अभ्यर्थी की अर्हता/ पात्रत्रा- अभ्यर्थी/आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। अभ्यर्थी /आवेदक को किसी भी अन्य स्रोत से कोई भी राजकीय सहायता कोचिंग के उददेश्य से प्राप्त
न हो रही हो। अभ्यर्थी /आवेदक अल्पसंख्यक वर्ग का हो। इस योजनान्तर्गत केवल वही अभ्यर्थी/आवेदक पात्र होंगे जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय
गरीबी रेखा के दो गुना से नीचे हो तथा इस सम्बन्ध में अभिभावकों द्वारा सक्षम अधिकारी से प्राप्त वार्षिक आय सम्बन्धी आय प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा। इस योजना हेतु केवल वही अभ्यर्थी/आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने एम0बी0ए0, बी0टेक, एम0 टेक, एस0सी0ए0 एवं एम0बी0बी0
एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता की परीक्षा को विधिमान्य विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थान/बोर्ड इत्यादि से कम से कम 60 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया हो और वह उक्त पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा के लिए आगामी शिक्षा सत्र में प्रतियोगिता में बैठने का इच्छुक हो।ऐसे अभ्यर्थी जो उपरोक्त बिन्दु "ड" में निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के इच्छुक है, को उक्त प्रतियोगी परीक्षा में बैठने सम्बन्धी साक्ष्य की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र अन्यर्थियों को कोचिंग हेतु पूरे कोचिंग की कुल लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रू0 15,000/) सम्बन्धित कोचिंग संस्था के माध्यम से दो समान किश्तों के रूप में संस्था में प्रवेश के समय एवं पाठ्यक्रम की समाप्ति पर सहायता प्रदान की जायेगी। यह सहायता किसी अभ्यर्थी को एक बार अनुमन्य होगी। अभ्यर्थी / आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 
          जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लखनऊ ने बताया कि योजनान्तर्गत मेडिकल/ इंजीनियरिंग की अधिक जानकारी हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट में समपर्क किया जा सकता है। आवेदन कार्यालय में एक सप्ताह में जमा कराना सुनिश्चित किया जाये।

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