*सत्येंद्र जैन केस में कोर्ट ने लगाई ED को फटकार, कोर्ट ने कहा*-

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लखनऊ। 

"जब सतेंद्र जैन कंपनी के डायरेक्टर नहीं, तो कंपनी को आरोपी बना करके आपने समन  सतेंद्र जैन के माध्यम से कैसे किया" :कोर्ट

"फोटोस्टेट कॉपी फाइल करते हो फिर साबित नहीं कर पाते हो, फोटोकॉपी को कैसे सबूत माने" : कोर्ट 

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए निचली अदालत को निर्देश दिया था-

◆"सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली सरकार के अस्पताल LNJP अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट का संज्ञान न लिया जाए" 

 ◆सत्येंद्र जैन का मेडिकल AIIMS, RML या सफदरजंग अस्पताल में हो"

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