नलकूप ऑपरेटर भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

अन्य खबरे , 420

प्रयागराज।

नलकूप ऑपरेटर भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

कोर्ट ने पूछा भर्ती निकाली है तो सभी पद क्यों नहीं भरे जाते

सिंचाई विभाग में 3210 नलकूप आपरेटरों की भर्ती का मामला

672 पद अभी भी भरने है बाकी

खाली बचे पदों को प्रतीक्षा सूची से न भरने के कारणों की विस्तृत जानकारी कोर्ट ने मांगी

सही तथ्य पेश न कर गुमराह करने वाले अधिकारियों पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

सरकार व आयोग को खुद पद भरना चाहिए-HC

प्रतीक्षा सूची से खाली बचे पदों पर क्यों नहीं की गई नियुक्ति-HC

सरकार को सही तथ्य पेश करने का निर्देश-HC

विजय कुमार व 26 अन्य ने की है याचिका 

जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने दिया आदेश

मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को

Related Articles

Comments

Back to Top