बालू भंडारण के आरोपित जिलापंचायत अध्यक्ष बलराम यादव सहित तीनो लोगो से होगी लगभग 13 करोड़ की वसूली

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 *इतना ही नहीं भू-राजस्व की भाँति  सभी आरोपितों देर से सालाना 18 फ़ीसदी ब्याज की दर से होगी बसूली* 

 *तीनो आरोपितों से ब्याज के साथ वसूली करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर* 

 *एडीएम वित्त एवं राजस्व ने डीएम को भेजा पत्र वसूली का दिया सख्त निर्देश* 

 *संत कबीर नगर अवैध बालू भंडारण के आरोपित जिलापंचायत अध्यक्ष बलराम यादव  1,17,43,500 रुपए भू राजस्व की भांति जिला प्रशासन करेगा वसूली इतना ही नही यदि आरोपी ने पैसा जमा करने में देरी की तो 1 अगस्त 2021 से इनमें 18 फ़ीसदी ब्याज जुड़ेगा इसके लिए जिला प्रशासन ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं।जिसको लेकर बालू माफियाओं में खलबली मच गई है। खलीलाबाद तहसील क्षेत्र के बल ही गांव के निवासी शैलेंद्र सिंह पुत्र वंश बहादुर सिंह धनघटा तहसील के चंदौली माफी गांव स्थित साधारण बालू क्षेत्र गाटा संख्या 197 रकबा 1.641 हेक्टेयर के अनुज्ञप्ति धारी हैं। साधारण बालू का अवैध ढंग से भंडारण करने के मामले में उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम 58 के तहत इनमें आठ करोड़ 4,99,530 रुपए भू राजस्व की भांति वसूली की जानी है।इसी तरह बैजनाथ पाण्डेय पुत्र फूलमणि पाण्डेय ग्राम सड़हरा जो गाटा संख्या 144स रक्बा 0,999 हे० पर अवैध साधारण बालू भण्डार किये जाने के द्वष्टिगत अधिरोपित से 3,72,30,980-00 की वसूली ब्याज के साथ होगी। एडीएम वित्त एवं राजस्व ने डीएम के पास पत्र भेज दिया है।जिसको लेकर डीएम ने वसूली के लिए निर्देश जारी कर दी है। जिला प्रशासन के सख्त कदम से बालू खनन माफियाओं में खलबली मच गई है। बालू भंडारण के आरोपित से वसूली के संदर्भ में एसडीएम धनघटा की अध्यक्षता में गठित संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है ।अवैध बालू खनन व भंडारण करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई होगी इस आशय की जानकारी एडीएम मनोज कुमार सिंह ने दिया*

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