एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई: एथेनॉल–साल्वेंट मिलाकर मिलावटी पेट्रोल सप्लाई करने वाला गिरोह बेनकाब, एक गिरफ्तार

राष्ट्रीय , 149

कानपुर/कन्नौज।
एसटीएफ उत्तर प्रदेश को पेट्रोल में एथेनॉल व साल्वेंट केमिकल मिलाकर अपमिश्रित पेट्रोल की अवैध सप्लाई करने वाले गिरोह के विरुद्ध बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने इस गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में मिलावटी पेट्रोल, साल्वेंट केमिकल व उपकरण बरामद किए हैं।
दिनांक 04 फरवरी 2026 को एसटीएफ, उत्तर प्रदेश की टीम ने कानपुर–अलीगढ़ हाईवे के निकट ग्राम मानीमऊ, थाना कोतवाली नगर, जनपद कन्नौज क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई करते हुए अभियुक्त राजेन्द्र पाल पुत्र स्व. चन्द्रपाल, निवासी मकान संख्या 477, रतनपुर, थाना पनकी, जनपद कानपुर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी का समय प्रातः 04:10 बजे बताया गया है।
बरामदगी का विवरण:
एक टैंकर (संख्या यूपी-73 एलटी-3313) जिसमें लगभग 20,000 लीटर अपमिश्रित पेट्रोल
एक महिंद्रा पिकअप डाला (संख्या यूपी-74 एटी-5484)
तीन ड्रमों में लगभग 600 लीटर अपमिश्रित पेट्रोल
दो ड्रमों में लगभग 245 लीटर एथेनॉल
एक खाली ड्रम
एक जनरेटर पंप
एक आधार कार्ड व एक ड्राइविंग लाइसेंस
प्लास्टिक पाइप व तेल निकालने के लिए दो पाइप
एक कीप/कुप्पी
एसटीएफ को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि एक संगठित गिरोह पेट्रोल टैंकरों से पेट्रोल चोरी कर उसमें एथेनॉल व साल्वेंट केमिकल मिलाकर मिलावटी पेट्रोल की सप्लाई कर रहा है। इस सूचना के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ श्री अमित कुमार नागर के पर्यवेक्षण में टीम गठित की गई।
निरीक्षक श्री दिलीप तिवारी के नेतृत्व में एसटीएफ टीम ने आबकारी विभाग व पूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की। मौके पर टैंकरों की जांच में तीव्र ज्वलनशील अपमिश्रित ईंधन पाया गया। नमूने प्रयोगशाला भेजे गए, जहाँ रिपोर्ट में एथेनॉल/साल्वेंट की पुष्टि हुई।
पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसका एक संगठित गिरोह है, जिसका सरगना अमित पाल (निवासी कन्नौज) है। गिरोह के अन्य सदस्य सौरभ यादव, धर्मराज व हंसराज पाल के माध्यम से कन्नौज, कानपुर, लखनऊ व आसपास के जनपदों में मिलावटी पेट्रोल की सप्लाई की जाती थी। यह पेट्रोल 80–85 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जाता था, जबकि साल्वेंट केमिकल 30 रुपये प्रति लीटर की दर से मंगाया जाता था।
गिरोह का तरीका यह था कि पेट्रोल टैंकरों से पेट्रोल निकालकर उतनी ही मात्रा में साल्वेंट केमिकल उसी टैंकर में मिला दिया जाता था, जिससे मात्रा में कोई अंतर न दिखे।
गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध मु.अ.सं. 59/2026 अंतर्गत
उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 60/60(1)/62,
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7,
मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 207,
भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं
में मुकदमा दर्ज किया गया है।
फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

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