एसटीएफ यूपी को बड़ी कामयाबी: अंतर्राज्यीय शराब तस्करी गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, 55 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद

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लखनऊ/जौनपुर।
दिनांक 31 जनवरी 2026 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने गिरोह के 02 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 435 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 55 लाख रुपये) तथा तस्करी में प्रयुक्त आइसर डीसीएम वाहन बरामद किया है।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:
पंकज पाल उर्फ टीटू पुत्र चन्द्रपाल, निवासी डीई-44, एमडीए कॉलोनी, सेक्टर फेज-1, दीनदयाल नगर, थाना सिविल लाइन, जनपद मुरादाबाद (चालक)
प्रिन्स श्रीवास्तव उर्फ सिन्दू पुत्र स्व. रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, निवासी 59/34 सीजे, नई बस्ती हुकुलगंज, थाना लालपुर पाण्डेयपुर, जनपद वाराणसी (सहयोगी)
बरामदगी:
435 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित मूल्य ₹55 लाख)
01 आइसर डीसीएम वाहन संख्या UK06CB6696
02 मोबाइल फोन
गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:
आयुष्मान आरोग्य उपकेन्द्र, सिकरारा के निर्माणाधीन भवन के सामने, मछलीशहर-जौनपुर नेशनल हाईवे, थाना सिकरारा, जनपद जौनपुर
दिनांक 31-01-2026, समय प्रातः 06:15 बजे
एसटीएफ को विगत कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ से अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार व झारखंड के विभिन्न जनपदों में की जा रही है। इस संबंध में एसटीएफ की विभिन्न इकाइयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।
पुलिस उपाधीक्षक श्री शैलेश प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय के नेतृत्व में एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। सूचना के आधार पर आइसर डीसीएम को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें वाहन के अंदर अंडों के क्रेट व खाली ट्रे की आड़ में छुपाकर रखी गई अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई।
पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे एक संगठित शराब तस्करी गिरोह से जुड़े हैं, जिसके सरगना प्रवीन कुमार (निवासी कुरुक्षेत्र, हरियाणा) और राजेन्द्र सिंह (निवासी सेक्टर-22बी, चंडीगढ़) हैं। शराब हरियाणा से लोड कर बिहार व झारखंड में सप्लाई की जाती थी। तस्करी से संबंधित निर्देश सोशल मीडिया के माध्यम से दिए जाते थे।
गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सिकरारा, जनपद जौनपुर में मु.अ.सं. 38/2026 अंतर्गत धारा 319(2)/318(2)/338/336(2)/340(2) बीएनएस एवं 60(1)/63/72 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

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