UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा– प्रावधान अस्पष्ट, दुरुपयोग की आशंका

जनपत की खबर , 100

नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इन नियमों के कई प्रावधान अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह नियमों के मसौदे पर पुनर्विचार करे और आवश्यक संशोधन के साथ नया ड्राफ्ट तैयार करे। सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने केंद्र से सवाल किया कि देश ने जातिविहीन समाज की दिशा में अब तक कितनी प्रगति की है और क्या इस प्रकार के प्रावधान समाज को उलटी दिशा में ले जाने वाले नहीं हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने SC/ST छात्रों के लिए अलग हॉस्टल की व्यवस्था के प्रस्ताव पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षित वर्गों के भीतर भी आर्थिक और सामाजिक स्तर पर विविधता है—कुछ वर्गों और व्यक्तियों ने बेहतर सुविधाओं और अवसरों का लाभ उठाया है, जबकि अन्य अभी भी पीछे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी नीति का उद्देश्य सामाजिक समावेशन और समानता को मजबूत करना होना चाहिए, न कि ऐसी व्यवस्थाएं बनाना जो भेदभाव या वर्गीकरण को और गहरा करें। मामले की अगली सुनवाई की तिथि बाद में तय की जाएगी।

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