विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026: फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य, आयु व निवास प्रमाण के लिए जारी किए गए स्पष्ट दिशा-निर्देश

जनपत की खबर , 114

लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए नागरिकों को फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा। फार्म-6 में आवेदक का नाम एवं सही पता शुद्ध वर्तनी में, नवीनतम स्पष्ट फोटो तथा वर्तमान मोबाइल नंबर अंकित होना आवश्यक है।
आयु प्रमाण के लिए मान्य दस्तावेज
आयु प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है—
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
पैन कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
हाईस्कूल/इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)
भारतीय पासपोर्ट
जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज (यदि उपरोक्त उपलब्ध न हों)
यदि उपरोक्त में से कोई दस्तावेज उपलब्ध न हो तो—
18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के आवेदकों को अपने माता-पिता अथवा गुरु (तृतीय लिंग के संदर्भ में) के हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्र (अनुलग्नक-27) के साथ बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा।
यदि माता-पिता जीवित न हों, तो ग्राम प्रधान अथवा नगर निगम/नगर पंचायत सदस्य द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
21 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदक स्वयं उपस्थित होकर केवल अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
निवास प्रमाण के लिए मान्य दस्तावेज
निवास प्रमाण हेतु निम्न में से कोई एक दस्तावेज मान्य होगा—
संबंधित पते का पानी/बिजली/गैस कनेक्शन बिल (कम से कम एक वर्ष पुराना)
आधार कार्ड
राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक या डाकघर की वर्तमान पासबुक
भारतीय पासपोर्ट
राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख (किसान बही सहित)
पंजीकृत किराया पट्टा विलेख (किरायेदार की स्थिति में)
पंजीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के मकान की स्थिति में)
यदि कोई निवास प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा।
घोषणा पत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत फार्म-6 के साथ दिए जाने वाले घोषणा पत्र में आवेदक को वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची में से स्वयं अथवा अपने माता-पिता/दादा-दादी/नाना-नानी में से किसी एक का विवरण, विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या एवं क्रम संख्या के साथ भरना होगा। सही मैपिंग होने पर कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।
यदि वर्ष 2003 की मतदाता सूची का विवरण उपलब्ध नहीं है अथवा डेटाबेस से मेल नहीं खाता है, तो आवेदक को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस के जवाब में आवेदक को अपनी जन्मतिथि और/या जन्म स्थान के प्रमाण के रूप में निम्न 13 में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा—
केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी का पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश
01 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में जारी कोई सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू का पहचान पत्र या अभिलेख
जन्म प्रमाण पत्र
भारतीय पासपोर्ट
मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र
स्थायी निवास प्रमाण पत्र
वन अधिकार प्रमाण पत्र
ओबीसी/एससी/एसटी या अन्य जाति प्रमाण पत्र
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)
राज्य/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर
सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र
आधार से संबंधित आयोग के पत्र संख्या 23/2025 ईआरएस/खंड-II दिनांक 09.09.2025 के निर्देश
बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश (संदर्भ तिथि 01.07.2025)
जन्मतिथि के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान
यदि आवेदक का जन्म 01.07.1987 से पूर्व भारत में हुआ है, तो उपरोक्त 13 में से कोई एक दस्तावेज पर्याप्त होगा।
यदि जन्म 01.07.1987 से 02.12.2004 के बीच हुआ है, तो स्वयं के साथ-साथ माता या पिता में से किसी एक के जन्मतिथि/जन्म स्थान का प्रमाण भी देना होगा।
यदि जन्म 02.12.2004 के बाद हुआ है, तो स्वयं तथा माता-पिता दोनों के जन्मतिथि/जन्म स्थान के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
यदि किसी अभिभावक की भारतीय नागरिकता नहीं है, तो आवेदक के जन्म के समय उस अभिभावक के वैध पासपोर्ट और वीजा की प्रति अनिवार्य होगी। यदि आवेदक का जन्म भारत के बाहर हुआ है, तो भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा नागरिकता पंजीकरण/नैसर्गिकीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया
कोई भी पात्र नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voter.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फार्म-6 (घोषणा पत्र सहित) भर सकता है। इसके अलावा, ऑफलाइन फार्म-6 को सही-सही भरकर आवश्यक अभिलेखों सहित अपने बीएलओ/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास भी जमा किया जा सकता है।

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