‘कोई मतदाता न छूटे’ अभियान तेज, यूपी में 18–19 वर्ष के युवाओं के शत-प्रतिशत पंजीकरण के निर्देश

जनपत की खबर , 100

लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के अंतर्गत, 01 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के सभी पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने पर विशेष जोर दिया है। आयोग की मंशा ‘कोई मतदाता न छूटे’ (No Voter to be Left Behind) के अनुरूप समस्त अर्ह मतदाताओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश श्री नवदीप रिणवा ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मतदाता जागरूकता के लिए जिला स्तर पर नामित स्वीप नोडल अधिकारी तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) शैक्षणिक संस्थानों के इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब (ELC) के साथ समन्वय स्थापित कर बैठकें करें और युवाओं को पंजीकरण प्रक्रिया व आवेदन की जानकारी दें।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कॉलेजों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों में विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित कर पात्र छात्र-छात्राओं से घोषणा पत्र सहित फॉर्म-6 भरवाया जाए। इस कार्य में एनएसएस, एनसीसी, भारत स्काउट एंड गाइड के कैम्पस एम्बेसडर, वॉलेंटियर एवं कोऑर्डिनेटर का सहयोग लिया जाए। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी युवाओं की पहचान कर उनका अनिवार्य रूप से पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।
शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित शिविरों के दौरान छात्रों को ECINET ऐप तथा voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का वीडियो भी दिखाया जाए, जिससे छात्रों को आवेदन करने में सुविधा हो। फॉर्म-6 हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सावधानीपूर्वक भरवाया जाए ताकि वर्तनी संबंधी त्रुटियां न रहें। साथ ही फॉर्म-6 भरने के उपरांत सभी आवेदकों को अपने संबंधित बीएलओ से पावती प्राप्त करना अनिवार्य बताया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस-2026 के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कैम्पस एम्बेसडर, वॉलेंटियर एवं कोऑर्डिनेटर को पुरस्कृत किया जाए तथा नए मतदाताओं को ईपिक (मतदाता पहचान पत्र) प्रदान कर सम्मानित किया जाए। इन सभी गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाए।
उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि फॉर्म-6 भरते समय अपना मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज करें, जिससे आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सके और ई-एपिक घर बैठे डाउनलोड किया जा सके। आवेदन पत्र पर स्पष्ट फोटोग्राफ लगाना अनिवार्य है ताकि मतदान के समय पहचान में कोई समस्या न हो। साथ ही अपने किसी पारिवारिक सदस्य का मतदाता पहचान पत्र नंबर अवश्य अंकित करें, जिससे आवेदक का नाम उसी मतदेय स्थल की सूची में दर्ज हो सके जहां परिवार के अन्य सदस्यों के नाम दर्ज हैं।
जो मतदाता अपने मोबाइल नंबर अथवा अन्य प्रविष्टियों में सुधार कराना चाहते हैं, वे ECINET ऐप या voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से फॉर्म-8 भरकर ऑनलाइन अद्यतन करा सकते हैं।

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